
Bharat varta desk: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर में व्यास जी के तहखाने में पूजा होने या न होने के मामले पर फैसला सुना दिया. जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की एकल बेंच ने पूजा करने की इजाजत दे दी है. मुस्लिम पक्ष की ओर से अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी ने जिला जज वाराणसी के पूजा शुरू कराए जाने के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. जिसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूजा जारी रखने का निर्देश दिया है. बता दें कि पिछले दिनों वाराणसी जिला जज ने व्यास जी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत दी थी. जिसके बाद मुस्लिम पक्ष हाईकोर्ट गया था. वहीं हाईकोर्ट से याचिका खारिज करने के बाद अब मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकता है.
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