
Bharat varta desk: सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड हाईकोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए शेल कंपनियों में निवेश और अपने करीबियों को गलत तरीके से खनन पट्टे देने में धांधली मामले में सोरेन के खिलाफ दाखिल जनहित याचिकाओं को सुनवाई योग्य नहीं माना है।
यह फैसला मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, न्यायमूर्ति रवींद्र भट और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया है। शिव शंकर शर्मा नामक व्यक्ति द्वारा दायर याचिका को सुनवाई योग्य मानकर झारखंड हाईकोर्ट इसकी सुनवाई कर रहा था। हाईकोर के फैसले के खिलाफ मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट गए थे।
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