
Bharat varta desk:
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेने की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया। हेमंत सोरेन ने यह याचिका धन शोधन मामले में ईडी द्वारा उन्हें समन जारी करने के खिलाफ दायर की थी। हालांकि जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने हेमंत सोरेने को हाईकोर्ट में अपील करने की इजाजत दे दी।
सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेने की तरफ से पेश हुए वकील मुकुल रोहतगी ने दावा किया कि यह मामला पूरी तरह से जानबूझकर निशाना बनाने का मामला है। इस पर पीठ ने रोहतगी से कहा कि आप हाईकोर्ट क्यों नहीं जाते? हम आपको याचिका खारिज करने की इजाजत देते हैं। इसके बाद पीठ ने मामले को खारिज कर दिया। ईडी की तरफ से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू सुनवाई में शामिल हुए।
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