
Bharat Varta desk: आरजेडी के राज्यसभा सदस्य अमरेंद्र धारी सिंह को दिल्ली हाईकोर्ट ने चिकित्सा के आधार पर जमानत दे दी है। उन्हें पिछले 2 जून को प्रवर्तन निदेशालय ने उर्वरक घोटाले के मामले में गिरफ्तार किया था। उनकी जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति रजनीश भट्नागर की पीठ ने कहा कि वर्ष 2002 से एडी सिंह कैंसर से पीड़ित हैं। और भी कई दूसरी बीमारियां हैं। ऐसे में उन्हें दस लाख रुपये के निजी मुचलके व इतनी ही राशि के एक जमानती पर जमानत दी जाती है। हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि विशेष अदालत की अनुमति के बिना वे देश से बाहर नहीं जा सकेंगे। पिछले 10 सालों में ऐडी 70 बार से अधिक विदेश दौरे पर गए हैं।
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