
पटना भारत वार्ता संवाददाता:
हसनपुर के विधायक और लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में दायर याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई होगी। 5 अगस्त को इस याचिका पर हाई कोर्ट जज वीरेंद्र कुमार की अदालत में सुनवाई हुई जिसमें कहा गया कि पिछले विधानसभा चुनाव में तेज प्रताप ने चुनाव आयोग को संपत्ति का जो ब्यौरा दिया उसमें सही जानकारी नहीं दी गई है। इसमें ढेर सारी संपत्ति की जानकारी छिपा ली गई है। चुनाव आयोग के नियम के अनुसार यह अवैधानिक है और भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। इसीलिए चुनाव को रद्द करते हुए दूसरे नंबर पर रहे जदयू उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया जाए। अदालत में तेज प्रताप के वकील ने याचिकाकर्ता के वकील के इस दलील का विरोध किया। अगली सुनवाई 2 सितंबर को होनी है।
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