bharat varta desk:
उत्तर प्रदेश की बांदा जेल में बंद माफिया मुख्तार अंसारी को आज फर्जी शस्त्र लाइसेंस से जुड़े एक मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. वाराणसी की एमपी एमएलए कोर्ट ने मंगलवार को मुख्तार अंसारी को 36 साल पुराने मामले में दोषी करार दिया था. इस मामले में पूर्व विधायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 466/120B, 420/120, 468/120 और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया था.
माफिया मुख्तार अंसारी के खिलाफ आरोप है कि उसने 10 जून 1987 को दोनाली बंदूक के लाइसेंस के लिए गाजीपुर के जिला मजिस्ट्रेट के यहां प्रार्थना पत्र दिया था. जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी हस्ताक्षर से संस्तुति प्राप्त कर शस्त्र लाइसेंस प्राप्त कर लिया गया था. फर्जीवाड़ा उजागर होने पर सीबीसीआईडी द्वारा 4 दिसंबर 1990 को मुहम्मदाबाद थाने में मुख्तार, तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर सहित पांच के खिलाफ केस दर्ज कराया गया था.
Bharat varta Desk वक्फ कानून को लेकर गुरुवार को दूसरे दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई… Read More
Bharat varta Desk उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्ययाधीश संजीव खन्ना ने अपने उत्तराधिकारी के रूप… Read More
Bharat varta Desk प्रदेश सरकार ने मंगलवार को अयोध्या और अमेठी समेत छह जिलों के… Read More
Bharat varta Desk झारखंड मुक्ति मोर्चा के 13वें केंद्रीय महाधिवेशन के दूसरे दिन मंगलवार को… Read More
Bharat varta Desk प्रवर्तन निदेशालय ने मंगलवार को हरियाणा भूमि सौदे से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग… Read More
Bharat varta Desk बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर मंगलवार को नई दिल्ली में कांग्रेस और… Read More