रांची संवाददाता: भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को वापस झारखंड उच्च न्यायालय जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा था। इसी आदेश के खिलाफ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को स्वत: संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे।
Bharat varta Desk झारखंड उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त जज डॉ एसएन पाठक को झारखंड… Read More
Bharat varta Desk न्यायमूर्ति पीबी बजंथरी को पटना हाईकोर्ट का कार्यकारी चीफ जस्टिस बनाया गया… Read More
Bharat varta Desk हिमाचल प्रदेश से लेकर जम्मू-कश्मीर तक, इन दिनों हो रही भीषण बारिश… Read More
Bharat varta Desk सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश के दो दिन बाद, केंद्र सरकार ने… Read More
Bharat varta Desk सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन एवं विधायक कल्पना सोरेन ने झारखंड विधान… Read More
Bharat varta Desk आर्थिक अपराध इकाई (EOU) ने शुक्रवार को मधुबनी में तैनात ग्रामीण कार्य… Read More