पॉलिटिक्स

बाबूलाल मरांडी के दलबदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट का झटका, हाईकोर्ट के फैसले पर हस्तक्षेप से इनकार

रांची संवाददाता: भाजपा विधायक बाबूलाल मरांडी से जुड़े दलबदल मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की याचिका पर सुनवाई करते हुए झटका दिया है। उच्चतम न्यायालय ने इस संदर्भ में विधानसभा अध्यक्ष को वापस झारखंड उच्च न्यायालय जाकर अपना पक्ष रखने को कहा है। विधानसभा अध्यक्ष की ओर से हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका पर आज मंगलवार को सुनवाई हुई। इस दौरान अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इनकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले में 13 जनवरी को सुनवाई निर्धारित है। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट ने पूर्व सीएम बाबूलाल मरांडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए स्पीकर के न्यायाधिकरण में होने वाली सुनवाई पर रोक लगाते हुए उनसे जवाब मांगा था। इसी आदेश के खिलाफ झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रबींद्रनाथ महतो ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दलबदल मामले में झारखंड विधानसभा अध्यक्ष ने दसवीं अनुसूची का उपयोग करते हुए बाबूलाल मरांडी को नोटिस जारी किया था। इसके खिलाफ बाबूलाल मरांडी ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी और कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष को स्वत: संज्ञान लेते हुए दलबदल मामले में नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं है। इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने रोक लगा दी थी। इसके बाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ विधानसभा अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट गए थे।

Kumar Gaurav

Recent Posts

27 IAS-IPS अधिकारियों का ट्रांसफर, विकास वैभव मगध रेंज के आईजी बनें

Bharat varta Desk बिहार की NDA सरकार ने रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और… Read More

1 day ago

पांच मत्रियों संग सुवेंदु अधिकारी ने ली मुख्यमंत्री पद की शपथ

Bharat varta desk शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली… Read More

2 days ago

सुवेंदु अधिकारी होंगे बंगाल के सीएम

Bharat varta Desk पश्चिम बंगाल के नए सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है. भारतीय… Read More

3 days ago

गृह मंत्री अमित शाह पटना पहुंचे, कल होगा सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का शपथ गहण

Bharat varta Desk बिहार में सियासी हलचल के बीच कल यानी 7 मई को राजधानी… Read More

5 days ago