
नई दिल्ली, भारत वार्ता संवाददाता : आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10 फीसदी आरक्षण देने का केंद्र सरकार का फैसला सही है। चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस जेबी पारदीवाला, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी ने इसके पक्ष में फैसला सुनाया। इस मामले में संविधान पीठ बनी थी। जिसमें इन चार जजों के अलावा जस्टिस रवींद्र भट भी थे। 5 जजों की संविधान पीठ में से 4 जजों ने संविधान संशोधन कर 10 फीसदी आरक्षण को सही बताया। जबकि, जस्टिस रवींद्र भट ने इसके खिलाफ अपना फैसला सुनाया। बहुमत से फैसला पक्ष में आने से आरक्षण जारी रहेगा।
Bharat varta Desk नेपाल में पूर्व प्रधानमंत्री के पी शर्मा ओली और पूर्व गृहमंत्री रमेश… Read More
पटना, संवाददाता: महावीर मंदिर में इस वर्ष रामनवमी 27 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। महावीर… Read More
शकुराबाद (जहानाबाद): रघुनाथगंज सूर्य मंदिर परिसर में लोक आस्था और विश्वास के महान पर्व छठ… Read More
पटना : गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह के तीसरे दिन स्वच्छता को लेकर… Read More
Bharat varta Desk मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभाल… Read More
पटना: बिहार सरकार द्वारा गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह के तहत पटना नगर… Read More