Bharat Varta Desk:
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बड़ा फैसला लिया है। पंजाब की आप सरकार ने विधानसभा में डीजीपी नियुक्ति का विधेयक पारित किया। हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। UPSC को बाईपास करके यानी यूपीएससी के सेलेक्शन प्रक्रिया को दरकिनार कर पंजाब में डीजीपी की नियुक्ति होगी।
अभी इस राज्य में में भी कार्यवाहक डीजीपी प्रणाली चल रही है।आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार ने पंजाब विधानसभा में डीजीपी नियुक्ति का विधेयक पारित किया है। इस विधेयक के जरिए पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है। ड्राफ्ट के मुताबिक, हाईकोर्ट के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी का गठन होगा। ये कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल सरकार को भेजेगी और सरकार किसी एक अफसर को पंजाब की डीजीपी नियुक्त कर सकेगी। अभी तक देश के विभिन्न राज्यों में यूपीएससी द्वारा भेजी गई तीन नामों की सूची में से एक आईपीएस अधिकारी को डीजीपी नियुक्त किया जाता है।
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