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.Bharat varta Desk
पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट रिवीजन (SIR) विवाद को लेकर सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद कोर्ट में मौजूद रहीं। मुख्य न्यायाधीश की बेंच के सामने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि वोटर लिस्ट रिवीजन के जरिए केवल पश्चिम बंगाल को निशाना बनाया जा रहा है. उन्होंने सवाल उठाया कि असम और अन्य उत्तरी राज्यों, जहां चुनाव होने वाले हैं, वहां ऐसी प्रक्रिया क्यों नहीं अपनाई गई. ममता ने कहा कि मतदाताओं से आधार के साथ अतिरिक्त प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जबकि अन्य राज्यों में निवास या जाति प्रमाण पत्र तक मान्य नहीं किए जा रहे. उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव से ठीक पहले इतनी बड़ी प्रक्रिया को जल्दबाजी में लागू किया गया, जबकि ऐसा काम सामान्य तौर पर वर्षों में पूरा होता है. ममता बनर्जी ने यह भी दावा किया कि इस दबाव और उत्पीड़न के कारण बीएलओ तक मानसिक तनाव में आए, और पूरे मामले को राजनीतिक रूप से पश्चिम बंगाल को निशाना बनाने की कोशिश बताया. ममता ने कहा कि उन्होंने कई बार चुनाव आयोग को पत्र लिखकर अपनी आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन समाधान नहीं मिला.
इस पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने विधिवत याचिका दायर की है और देश के शीर्ष वकील उसकी ओर से दलील रख रहे हैं. साथ ही कोर्ट ने दोहराया कि सुनवाई का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी वैध मतदाता का नाम सूची से बाहर न हो.
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के अंत में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने लोगों के अधिकारों की सुरक्षा की अपील करते हुए कहा, ‘कृपया जनता के अधिकारों की रक्षा करें.’इस दौरान ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि अब ईआरओ की कोई भूमिका नहीं रह गई है और बीजेपी शासित राज्यों से माइक्रो ऑब्जर्वर नाम हटाने के लिए लगाए गए हैं. उन्होंने दावा किया कि पहले चरण में 58 लाख नाम हटाए गए और बड़ी संख्या में लोगों को मृत घोषित कर दिया गया, साथ ही चुनाव आयोग को ‘व्हाट्सएप आयोग’ तक कह दिया.
इस मामले में सुनवाई फिलहाल समाप्त हो गई है और अब अगली सुनवाई सोमवार को होगी.
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