
Bharat Varta Desk: पंजाब की भगवंत मान सरकार राज्य में अपनी मर्जी के पुलिस अफसर को डीजीपी नियुक्त करने के लिए विधानसभा में बिल लाने की तैयारी में है. आप सरकार 20 जून के स्पेशल सत्र में बिल सदन में रखेगी. इस बिल के जरिए सरकार पंजाब पुलिस एक्ट में संशोधन करना चाहती है. ड्राफ्ट के मुताबिक प्रदेश में एक कमेटी बनेगी. जिसके अध्यक्ष हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस होंगे.
कमेटी पुलिस अफसरों का पैनल फाइनल करके सरकार को भेजेगी और सरकार पैनल में से किसी एक अफसर को पंजाब का डीजीपी नियुक्त कर सकेगी.
फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा….
लेकिन अब सवाल यह उठ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का क्या होगा? इस आदेश के अनुसार राज्य सरकार नए डीजीपी के लिए यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग को सीनियर मोस्ट पुलिस अफसरों के नाम भेजती है. इसके बाद यूपीएससी उनमें से तीन अफसरों का पैनल सेलेक्ट करके राज्य सरकार को वापस भेजती है फिर यूपीएससी के पैनल में शामिल तीन में से किसी एक अफसर को राज्य सरकार डीजीपी नियुक्त करती है.
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