
पटना : बिहार सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के मुकदमे में पटना हाईकोर्ट ने बुधवार को जो निर्णय दिया है, वह उनकी मुश्किलें बढ़ाने वाला है। हाईकोर्ट ने ऐश्वर्या राय की अपीलवाद में आदेश दिया है कि निचली अदालत घरेलू हिंसा के मामले में पुनः सुनवाई करे।
हाईकोर्ट के जस्टिस पीबी बैजंथ्री और अरूण कुमार झा की बेंच ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए आदेश दिया कि घरेलू हिंसा के मामले में पुनः सुनवाई करें। अब निचली अदालत फिर से घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई करेगी।
बता दें कि तेजप्रताप यादव बिहार की महागठबंधन सरकार में पर्यावरण एवं वन मंत्री हैं। उन्होंने अपनी पत्नी ऐश्वर्या राय से तलाक के लिए मुकदमा दायर कर रखा है। इस मामले में पत्नी ऐश्वर्या राय तलाक नहीं चाहती हैं, जबकि तेजप्रताप ने तलाक की इच्छा जाहिर की है।
विदित हो कि लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेजप्रताप यादव एवं पूर्व मुख्यमंत्री दारोगा प्रसाद राय की पौत्री व तत्कालीन मंत्री चंद्रिका राय की बेटी ऐश्वर्या राय की शादी धूमधाम से 12 मई 2018 को हुई थी। शादी के छह महीने के अंदर ही तेजप्रताप ने पटना के परिवार न्यायालय में तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। इस दौरान ऐश्वर्या राय ने घरेलू हिंसा का मामला भी तेजप्रताप व उनके अन्य परिजनो ंपर दर्ज कराया था। यह मामला अब पटना हाईकोर्ट में है। मामले की सुनवाई बुधवार को भी हुई, जिसमें हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए पुनः घरेलू हिंसा मामले में सुनवाई का आदेश जारी किया है।
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