भारत वार्ता डेस्क -भाजपा नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन को सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। देश की सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली हाईकोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें कहा गया था कि दुष्कर्म के आरोप मामले में पुलिस एफ आई आर दर्ज करे। यही नहीं 3 महीने के भीतर जांच पूरी करने का भी हाईकोर्ट ने आदेश दिया था।
दिल्ली हाईकोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस आशा मेनन की खंडपीठ ने 18 अगस्त को अपना फैसला सुनाया था। इस फैसले के खिलाफ भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सर्वोच्च अदालत से अपील की कि यह मामला पूरी तरह फर्जी है इसलिए इसमें एफ आई आर दर्ज नहीं होना चाहिए। दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांच में महिला के आरोप को पूरी तरह आधारहीन पाया है।
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