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दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर अपने अधिकार का दावा करने वाली अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर की पौत्र वधू सुल्ताना बेगम की अर्जी दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। याचिका दायर कर सुल्ताना बेगम ने कहा था कि 1857 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जबरदस्ती लाल किले को अपने कब्जे में लिया था। लेकिन इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इतने सालों के बाद उन्हें लाल किले की याद क्यों आई है। इसके पहले उनके पूर्वजों ने लाल किले पर क्यों नहीं कुछ कहा था। याचिका दायर करने में इतनी देरी क्यों हुई। इसके बाद कोर्ट ने याचिका को खारिज कर दिया। इधर सुल्ताना ने कहा कि केवल दीदी के आधार पर याचिका को खारिज करना विधि सम्मत नहीं है।
बता दें कि सुल्ताना अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के पोते मिर्जा मोहम्मद बेदर बख्त की पत्नी हैं जिनका इंतकाल 22 मई 1980 को हुआ था।
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