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उच्चतम न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को राज्यसभा सदस्य बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। उसके बाद से उनकी सदस्यता खतरे में है क्योंकि याचिका में सवाल उठाया गया है कि पूर्व चीफ जस्टिस ने नो कोई किताब लिखी और ना ही समाज सेवा किया फिर किस आधार पर उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किया गया?Live Law की ओर से दायर याचिका के सवालों का जवाब देना मोदी सरकार के लिए वास्तव में मुश्किल होगा। याचिका में कहा गया है किभारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के तहत राज्यसभा में12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा वैसी हस्तियों को मनोनीत किया जाना है जो साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा जैसे क्षेत्रों का विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखते हो। याचिका में पूछा गया है कि इनमें से किस योग्यता को रंजन गोगोई पूरा करते हैं?
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