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पश्चिम बंगाल के चर्चित नारदा रिश्वत स्टिंग मामले में सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में दायर कोलकाता हाईकोर्ट के खिलाफ याचिका को आज वापस. पिछले दिनों सीबीआई ने बंगाल के टीएमसी के चार नेताओं की नजरबंदी के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी.सीबीआई का कहना था कि चारों नेताओं को न्यायिक हिरासत में भेजने की जगह हाईकोर्ट ने हाउस अरेस्ट का आदेश दिया और मामले को बड़ी पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए भेज दिया. इस फैसले को सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोलकाता हाई कोर्ट की पांच न्यायाधीशों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई कर ही रही है तो ऐसे में सीबीआई को अपनी बात वही रखनी चाहिए. इसके बाद सीबीआई ने अपनी याचिका वापस ले ली. यहां यह भी बता दें कि पिछले दिनों कोलकाता हाईकोर्ट की 5 सदस्यों वाली खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सीबीआई से पूछा था कि केस दर्ज करने के 7 सालों के बाद अचानक सीबीआई को इन नेताओं की गिरफ्तारी की जरूरत क्यों पड़ी जबकि इनमें दो मंत्री और एक विधायक हैं.
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