पटना, भारत वार्ता संवाददाता:
पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें 9 लोगों को दोषी पाया गया है जबकि एक को दोष मुक्त कर दिया गया है। इसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह घटना 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में हुई थी।
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। बम ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे। इस कांड में एनआईए ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा करने का फैसला सुनाया है। अब कोर्ट यह फैसला सुनाएगा की आरोपियों को कितने साल के कारावास की सजा होगी।
Bharat varta Desk केंद्र सरकार ने शनिवार को पंजाब कैडर के 1989 बैच के आईपीएस… Read More
Bharat varta Desk पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा शुरू हो गई है। सबसे… Read More
Bharat varta Desk उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ नैनीताल में तीन दिन के दौरे पर हैं। कुमाऊं… Read More
Bharat varta Desk प्सुल्तानगंज महेशी महा दलित टोला में कांग्रेस के सामाजिक न्याय जन चौपाल… Read More
Bharat varta Desk पटना हाईकोर्ट ने कई प्रिंसिपल जजों को बदल दिया है। कई जज… Read More
Bharat varta Desk बिहार चुनाव को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक बार फिर राज्य… Read More