
पटना, भारत वार्ता संवाददाता:
पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें 9 लोगों को दोषी पाया गया है जबकि एक को दोष मुक्त कर दिया गया है। इसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह घटना 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में हुई थी।
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। बम ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे। इस कांड में एनआईए ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा करने का फैसला सुनाया है। अब कोर्ट यह फैसला सुनाएगा की आरोपियों को कितने साल के कारावास की सजा होगी।
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