
Bharat varta desk: आप किसी भी शहर में देखेंगे कि दुपहिया और चार पहिया वाहनों पर पुलिस और प्रेस लिखवा कर चलने वालों की संख्या सैकड़ों में होती है। पुलिस वालों के रिश्तेदार भी अपनी गाड़ी में पुलिस लिखवा लेते हैं। वहीं प्रिंटिंग प्रेस चलाने वालों की गाड़ियों में भी प्रेस लिखा रहता है। मोटरसाइकिल और कारों में प्रेस लिखवा कर चलने वालों की भारी संख्या बिहार झारखंड में है। कई बार ऐसा देखा गया है कि पुलिस और प्रेस लिखी गाड़ियों से शराब ,गाजा और दूसरे आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऐसा करने वालों के लिए जेल जाने का फैसला सुनाया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी तरीके से प्रेस या पुलिस लिखकर धौंस जमाने वालों के खिलाफ निर्देश जारी कर दिया है। इसके तहत अब यदि कोई व्यक्ति फर्जी तरीके से अपने वाहन पर प्रेस या पुलिस लिखवाएगा, तो उसके खिलाफ 420 धारा के तहत कार्रवाई होगी। उसे जेल जाना पड़ेगा। इस धारा में केस होने पर 7 साल की सजा का भी प्रावधान है। कोर्ट के फैसले के बाद योगी आदित्यनाथ की सरकार ने सभी जिलों के डीएम व एसपी को पत्र लिखकर इस पर कार्रवाई करने को कहा है।
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