
पटना: मोकामा से राजद के विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने ये फैसला सुनाया है। अनंत सिंह को लदमा स्थित अपने पुश्तैनी घर में AK-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई है। अनंत सिंह अपने घर से एके-47 और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में दोषी पाये गए थे। वे अभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म होना तय हो गया है। अब भविष्य में अनंत सिंह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में मोकामा में उपचुनाव होना तय है। बता दें कि 2 साल से अधिक की सजा मिलने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है।
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