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पटना हाईकोर्ट का निर्देश-कोरोना से हुई मौत की संख्या उजागर करे सरकार, 24 घंटे की मोहलत


Bharat varta desk

बिहार में कोरोना काल के दौरान हुए मौत के आंकड़े को आम लोगों को उपलब्ध नहीं कराए जाने पर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के प्रति गहरी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट ने कहा कि जन्म और मृत्यु के आंकड़ों के बारे में जानना जनता का मौलिक अधिकार है। चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने यह भी कहा कि सरकार को चाहिए कि जन्म और मृत्यु से संबंधित आंकड़े को डिजिटल पोर्टल पर अपडेट करे। उन्होंने सरकार की नीयत पर सवाल उठाते हुए कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को रोना काल में हुई मृत्यु के आंकड़ों को सार्वजनिक करने के लिए इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि आज के दौर में जब केंद्र एवं राज्य सरकार डिजिटल इंडिया को प्रमुख कार्यक्रम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है तो ऐसे में सरकार का यह कर्तव्य होता है कि राज्य की 10 करोड़ से अधिक जनता को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोरोना काल में हुई मौतों की सही संख्या उजागर करे। यह इसलिए भी जरूरी है ताकि लोगों को सरकार की योजना का लाभ मिल सके।

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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