
पटना: बिहार पुलिस एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के बीच वर्ष 2020 में संयुक्त प्रशिक्षण, अध्ययन, अनुसंधान एवं कार्यशाला आदि हेतु एमओयू हस्ताक्षरित किया गया था। इस साझेदारी के अंतर्गत समय-समय पर संयुक्त आयोजन किए जाते हैं।
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो एवं चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी द्वारा मंगलवार को एक संयुक्त कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय था “Investigation & Prosecution: Human Rights Interface”. इस कार्यशाला में जिलों से अनुसंधानकर्ताओं एवं पर्यवेक्षणकर्ताओं के अलावा अभियोजन पदाधिकारियों ने भी भाग लिया। इस कार्यशाला के उद्घाटन हेतु मुख्य अतिथि के रूप में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के कुलपति न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सैन्य पुलिस के महानिदेशक आर. एस. भट्टी उपस्थित हुए। भट्टी ने अनुसंधान के दौरान मानवाधिकार संरक्षण को सुदृढ़ करने के लिए गिरफ्तारी हेतु मानक नीति बनाने पर जोर दिया। न्यायमूर्ति मृदुला मिश्रा द्वारा अभियोजन के दौरान मानवाधिकारों के संरक्षण हेतु सेंटेंस पॉलिसी निर्धारित करने को महत्वपूर्ण बताया।
राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के अपर पुलिस महानिदेशक कमल किशोर सिंह ने भी संबोधित किया। इस कार्यशाला में चाणक्य नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के विभिन्न विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में मानवाधिकार सुदृढ़ करने हेतु अपने विचार रखे। इसके अलावा वरीय पुलिस अधिकारियों एवं विधि विशेषज्ञों द्वारा अनुसंधान एवं अभियोजन में परस्पर सहयोग बढ़ाने हेतु पैनल डिस्कशन किया गया। इस कार्यशाला का करीब 150 पुलिस एवं अभियोजन पदाधिकारियों द्वारा लाभ उठाया गया।
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