पटना , भारत वार्ता संवाददाता: पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में 451 असिस्टेंट लेक्चरर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई तीन लोकहित याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि यह नियुक्ति बहाली के लिये निकाले गये विज्ञापन के शर्तों की धज्जियां उड़ा कर की गई है. विज्ञापन 478 पदों के लिए निकाला गया था मगर नियुक्तियां 451 पदों पर ही की गयी.
Bharat varta desh बिहार सरकार ने कई वरिष्ठ आईएएस (IAS) अधिकारियों का तबादला कर दिया… Read More
Bharat varta Desk मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए… Read More
Bharat varta Desk मेडिकल कॉलेजों में दाखिले की तैयारी कर रहे लाखों स्टूडेंट के लिए… Read More
Bharat varta desk केरल की राजनीति में पिछले 10 दिनों से चल रहा मुख्यमंत्री चेहरे… Read More
Bharat varta Desk केंद्र सरकार ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) के निदेशक प्रवीण सूद का… Read More
Bharat varta Desk माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने 12वीं कक्षा के नतीजे घोषित कर दिए… Read More