
UPSC Civil Services Exam: सुप्रीम कोर्ट ने 4 अक्टूबर को होने वाली संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सर्विस प्रीलिम्स परीक्षा को स्थगित करने से इनकार कर दिया है। कोरोना के कारण सिविल सेवा प्रिलिम्स परीक्षा को और स्थगित करने के लिए शीर्ष अदालत में याचिका दायर की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि हाल ही में आयोजित विभिन्न सार्वजनिक परीक्षाओं में SOP का पालन किया गया है और किसी विशेष अनुरोध से इनकार किया है। हालांकि आयु सीमा और अंतिम प्रयास पर विचार के लिए अनुरोध स्वीकार कर लिया है। आदेश में लिखा है, “इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि हाल के दिनों में परीक्षा आयोजित की गई है, यह इस तथ्य का एक प्रमाण है कि इस तरह की परीक्षा आयोजित करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई SOP का पालन किया जाता है। याचिकाकर्ताओं द्वारा सभी केंद्रों में परिवहन सुविधाओं की कमी की पुष्टि नहीं की गई है।”
कोर्ट ने केंद्र से कहा कि वह वैश्विक महामारी के कारण परीक्षा नहीं दे पाने वाले उन लोगों को एक और मौका देने पर विचार करे, जिनके पास यूपीएससी परीक्षा देने का इस बार आखिरी अवसर है। कोर्ट ने 2020 की यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा को 2021 की परीक्षा के साथ आयोजित कराने के आग्रह वाली याचिका खारिज की। यूपीएससी ने कहा था कि परीक्षा टालने का असर अगले साल की परीक्षा पर भी पड़ेगा। यूपीएससी ने कहा है कि प्रतिभागियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उचित इंतज़ाम किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने इन दलीलों को स्वीकार कर लिया।
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