17 साल होते ही वोटर बनने के लिए दे सकते हैं आवेदन, चुनाव आयोग का बड़ा फैसला

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Bharat varta desk: वोटर लिस्ट में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अब 18 साल की आयुसीमा तक पहुंचने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देशों के अनुसार 17 साल से अधिक उम्र वाले युवा एडवांस में ही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और चुनाव आयुक्त अनुप चंद्र पांडे ने सभी राज्यों के निर्वाचन पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि ऐसी तकनीकी की व्यवस्था करें ताकि 17 साल वाले युवक आसानी से मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकें।

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