
नई दिल्ली से कुमार गौरव
राज्यसभा में शनिवार को महामारी रोग विधेयक (संशोधन) विधेयक 2020 पास हो गया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. हर्षवर्धन ने संसद में विधेयक पेश किया। राज्यसभा में डॉ. हर्षवर्धन ने कहा, ‘कोरोना से जुड़े कलंक के कारण, कई स्वास्थ्यकर्मियों जिसमें डॉक्टरों, पैरामेडिक्स शामिल हैं, उनका किसी न किसी रूप में अपमान किया गया। केंद्र सरकार ने इस स्थिति पर कार्रवाई की और पाया कि इस तरह की घटनाओं के खिलाफ एक कानून, एक निषेधात्मक तंत्र की आवश्यकता है।’
इस विधेयक में सजा का प्रावधान बता दें कि इस विधेयक में महामारी के दौरान देश में डॉक्टर्स, नर्स, आशा कार्यकर्ताओं की सुरक्षा, जबकि हमला करने वालों के लिए सजा का प्रावधान है।
इसके तहत डॉक्टरों और अन्य स्वास्थ्यकर्मियों पर हमला करने वालों को अधिकतम सात साल तक की सजा हो सकती है।
हमला करने वालों पर 50 हजार से 2 लाख के जुर्माने का प्रावधान है। इसके अलावा तीन महीने से पांच साल की सजा भी हो सकती है। जबकि गंभीर चोट के मामले में अधिकतम 7 साल की सजा हो सकती है। ये गैरजमानती अपराध होगा। बता दें कि 123 साल पुराने कानून में केंद्र सरकार ने बदलाव किया है।
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