Bharat varta desk: मोरबी पुल हादसे को सुप्रीम कोर्ट ने ‘बड़ी त्रासदी’ बताया है।करार दिया है। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात हाईकोर्ट को समय समय पर निगराने करने के निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को स्वतंत्र सीबीआई जांच, पर्याप्त मुआवजा संबंधी याचिकाओं के साथ हाईकोर्ट का रुख करने की भी अनुमति दी है। बता दें कि गुजरात के मोरबी में मच्छू नदी पर बना ब्रिटिश काल का पुल 30 अक्टूबर को ढह गया था, जिसमें 47 बच्चों सहित 140 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी।
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