
Bharat varta desk: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर के तर्ज पर चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्ति होनी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अदालत ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं, तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए.
पटना, संवाददाता: महावीर मंदिर में इस वर्ष रामनवमी 27 मार्च (शुक्रवार) को मनाई जाएगी। महावीर… Read More
शकुराबाद (जहानाबाद): रघुनाथगंज सूर्य मंदिर परिसर में लोक आस्था और विश्वास के महान पर्व छठ… Read More
पटना : गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह के तीसरे दिन स्वच्छता को लेकर… Read More
Bharat varta Desk मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक बार फिर से जेडीयू की कमान संभाल… Read More
पटना: बिहार सरकार द्वारा गांधी मैदान में आयोजित बिहार दिवस समारोह के तहत पटना नगर… Read More
Bharat varta Desk बिहार के 13 लाख बच्चों के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई.बिहार… Read More