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राहुल गांधी को पटना हाई कोर्ट से राहत

Bharat varta desk:

मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को पटना हाईकोर्ट से राहुल गांधी अंतरिम राहत मिली है. पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही न्यायिक प्रक्रिया पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. अब राहुल गांधी 25 अप्रैल को पटना की निचली अदालत में पेश नहीं होंगे. हाईकोर्ट ने 15 मई को सुनवाई की अगली तारीख तय की है और इस तारीख तक निचली अदालत की प्रक्रिया पर भी रोक रहेगी.

मोदी सरनेम केस को बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मामला दर्ज कराया था.  इस मामले में पटना की एमपी-एमएलए अदालत ने राहुल को 25 अप्रैल को व्यक्तिगत रूप से पेश होने को कहा था. इसके बाद राहुल ने इस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती थी. आज न्यायमूर्ति संदीप कुमार की एकलपीठ में सुनवाई हुई.

Ravindra Nath Tiwari

तीन दशक से अधिक समय से पत्रकारिता में सक्रिय। 17 साल हिंदुस्तान अखबार के साथ पत्रकारिता के बाद अब 'भारत वार्ता' में प्रधान संपादक।

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