बिहार में निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट की रोक
Bharat varta desk: बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग ने पिछड़ों को आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोर्ट ने राज्य निर्वाचन आयोग पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा है कि वह अपने संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने में फेल रहा है।
कोर्ट ने निकाय चुनाव में पिछड़ों को आरक्षण को लेकर दायर याचिका पर 29 सितंबर को सुनवाई पूरी कर ली थी। यहां यह भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट को इस मामले में जल्द सुनवाई कर फैसला सुनाने को कहा था। आज चीफ जस्टिस संजय करोल और जस्टिस एस. कुमार की बेंच ने फैसला दे दिया है। खंडपीठ ने कहा कि स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही जो आदेश दिया था उसका बिहार में पालन नहीं किया गया।