
भारत वार्ता संवाददाता
बड़ी संख्या में बिहार के बिल्डर रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ) के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं. नियमों को ताक पर रखकर अपार्टमेंट निर्माण से लेकर उनका संचालन किया जा रहा है. बिल्डरों की मनमानी की स्थिति यह है कि वे लोग अपनी गतिविधियों के बारे में रेरा को बताने के नियमों का भी पालन नहीं करना चाहते हैं. ऐसे तीन सौ से अधिक रियल स्टेट एजेंसी के खिलाफ रेरा ने नोटिस जारी किया है. इन एजेंसियों ने अपने प्रोजेक्ट प्लान और खर्चे के बारे में इस वित्तीय वर्ष के अंत तक की जानकारी रेरा को उपलब्ध नहीं कराई है. उन्हें 31 मार्च तक सारी जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश रेरा की ओर से दिया गया था. पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया की सैकड़ों कंपनियां इसमें शामिल है. रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इन्हें प्रतिदिन ₹1000 जुर्माना लगाने का निर्देश दिया है.
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