
Bharat Varta Desk : केंद्र सरकार ने करदाता के लिए स्थायी खाता संख्या यानी पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून 2023 तक बढ़ा दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी ने कहा है कि कर चोरी रोकने में मदद के लिए पैन को आधार से जोड़ना महत्वपूर्ण है। इसने कहा है कि यदि कोई करदाता दोनों दस्तावेजों को लिंक करने में विफल रहता है, तो उसका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा।
पैन और आधार को लिंक करने की अंतिम तारीख 31 मार्च को ख़त्म हो रही थी, जिसे अब 3 महीने और बढ़ा दिया गया है। आयकर विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अभी तक 2 करोड़ पैन धारकों ने अपने पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं किया था।
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