
प्रयागराज ब्यूरो : उत्तर प्रदेश के बाहुबली नेता रहे अतीक़ अहमद को प्रयागराज के एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में दोषी क़रार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई. अतीक़ अहमद के साथ दिनेश पासी और ख़ान हनीफ़ को भी दोषी ठहराया गया है. अतीक कोर्ट में फफक कर रोते दिखा.
जिला न्यायालय की एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश डॉक्टर दिनेश चंद्र शुक्ला ने अतीक को दोषी करार दिया है. विशेष अदालत ने आईपीसी की धारा 364 ए के तहत दोषी पाया. इसके साथ ही कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 दोषियों को उम्रकैद की सजा की सजा और एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. जबकि भाई अशरफ समेत 7 लोग दोषमुक्त पाए गए हैं.
कोर्ट ने अपहरण के सात अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है. ये वही उमेश पाल हैं जिनकी पिछले महीने दिनदहाड़े हत्या कर दी गई थी. उमेश पाल बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे. साल 2005 में बहुजन समाज पार्टी के विधायक राजू पाल की हत्या की गई थी.
Bharat varta Desk बिहार की NDA सरकार ने रविवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS) और… Read More
Bharat varta desk शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली… Read More
Bharat varta Desk पश्चिम बंगाल के नए सीएम का सस्पेंस खत्म हो गया है. भारतीय… Read More
Bharat varta Desk 7 मई 2026 को बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व… Read More
Bharat varta Desk 7 मई 2026 को बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में कैबिनेट… Read More
Bharat varta Desk बिहार में सियासी हलचल के बीच कल यानी 7 मई को राजधानी… Read More