एक महीने में गिराओ ‘वक्फ भवन’, पटना हाई कोर्ट के पांच जजों का फैसला, जस्टिस अमानुल्लाह की असहमति

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पटना, भारत वार्ता संवाददाता: पटना हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग के उत्तरी हिस्से के नजदीक बन रहे 4 मंजिले ‘वक्फ भवन’ को ध्वस्त करने का आदेश पटना हाईकोर्ट ने दिया है । यह याचिका चीफ जस्टिस संजय करोल के निर्देश पर जनहित में दायर की गई थी। जजों की खंडपीठ ने इसकी सुनवाई की जिसमें जस्टिस अश्विन कुमार सिंह, विकास जैन, अहसानुद्दीन अमानुल्लाह, राजेंद्र कुमार मिश्रा और चक्रधारी शरण सिंह शामिल थे। इसमें 4 जजों ने निर्माण कार्य को ध्वस्त करने का आदेश दिया मगर जस्टिस अमानुल्लाह ने इस पर असहमति जताई। उनका कहना था कि निर्माण कार्य नियम विरुद्ध जरूर है मगर अवैध नहीं है। उन्होंने कहा कि निर्माण का जितना भी नियम विरुद्ध नहीं है कि उसे पूर्णरूपेण विध्वंस कर दिया जाए। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि उप-नियम का उल्लंघन करने वाली 10 फीट की ऊँचाई को, अनियमितता को ठीक करने के लिए ध्वस्त किया जा सकता है।

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