
Bharat varta desk: सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून पर रोक लगा दिया है और कानून के प्रावधानों की समीक्षा करने के लिए केंद्र सरकार को अनुमति दे दी है। इसके साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि जब तक पुनर्विचार का काम पूरा नहीं हो जाता है तब तक इस कानून के तहत कोई केस दर्ज नहीं होगा। इस कानून के तहत दर्ज मामलों में विचार करने के लिए संबंधित अदालतों को कोर्ट ने स्वतंत्रता दी है।
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