
Bharat varta desk: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई डायरेक्टर के तर्ज पर चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और चुनाव आयुक्त (EC) की नियुक्ति होनी चाहिए। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर चुनाव आयोग के शीर्ष पद पर नियुक्ति के लिए कॉलेजियम सिस्टम बनाने की मांग की गई थी।
सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कहा कि एक कमेटी बने, जिसमें प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया शामिल हों। ये कमेटी एक नाम की सिफारिश राष्ट्रपति से करे। राष्ट्रपति से मंजूरी मिलने के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति हो। अदालत ने ये भी कहा कि अगर कमेटी में लोकसभा में विपक्ष के नेता नहीं हैं, तो फिर सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता को इसमें शामिल किया जाए.
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