ब्रेकिंग न्यूज़- बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर- पोस्टिंग पर हाई कोर्ट की रोक

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Bharat varta Desk

बिहार में सरकारी शिक्षकों की ट्रांसफर -पोस्टिंग एक बार फिर अटक गई है। पटना हाईकोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग पर रोक लगा दी है। औरंगाबाद के शिक्षकों की ओर से पॉलिसी को लेकर याचिका दायर की गई थी। जिस पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने फिलहाल स्टे लगाया है।

दरअसल, बिहार सरकार शिक्षकों से चॉइस पोस्टिंग की पॉलिसी के तहत आवेदन लिए जा रहे थे। बिहार सरकार शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के लिए नई पॉलिसी लेकर आई थी। इसके तहत बिहार में शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग होनी थी। इधर औरंगाबाद के कुछ शिक्षक इस पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। 18 नवंबर 2024 को औरंगाबाद के शिक्षक नीरज पांडेय सहित कुल 13 शिक्षकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

आज यानी मंगलवार को इस पर पहली सुनवाई हुई। दोनों पक्ष को सुनने के बाद जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने अगली सुनवाई तक के लिए ट्रांसफर पोस्टिंग को स्टे लगा दिया है।

औरंगाबाद के शिक्षकों ने दायर की थी याचिका

पटना हाई कोर्ट ने सुनवाई के दौरान फिलहाल इस पर रोक लगाई है। अधिवक्ता मृत्युंजय कुमार ने शिक्षक का पक्ष पक्ष रखा, जबकि सरकार की तरफ से सीनियर अधिवक्ता ललित किशोर ने पक्ष रखा है। कोर्ट ने दोनों पक्ष को सुनने के बाद शिक्षकों के तबादले पर फिलहाल स्टे लगा दिया है। पटना हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 21 जनवरी 2025 को होगी।

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