
पटना, भारत वार्ता संवाददाता:
पटना के गांधी मैदान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हुंकार रैली के दौरान सीरियल ब्लास्ट केस में एनआईए कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। इसमें 9 लोगों को दोषी पाया गया है जबकि एक को दोष मुक्त कर दिया गया है। इसमें 10 लोगों को आरोपी बनाया गया था। यह घटना 27 अक्टूबर 2013 को गांधी मैदान में हुई थी।
उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधी मैदान में एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया था। बम ब्लास्ट में 6 लोग मारे गए थे। इस कांड में एनआईए ने अनुसंधान के बाद 21 अगस्त 2014 को हैदर अली उर्फ ब्लैक ब्यूटी, नोमान अंसारी, मो. मुजिबुल्लाह अंसारी, मो. इम्तियाज आलम, अहमद हुसैन, फकरुद्दीन, मो. फिरोज असलम, इम्तियाज अंसारी, मो. इफ्तिकार आलम, अजहरुद्दीन कुरैसी और एक नाबालिग के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी। कोर्ट ने एक आरोपी फखरुद्दीन को रिहा करने का फैसला सुनाया है। अब कोर्ट यह फैसला सुनाएगा की आरोपियों को कितने साल के कारावास की सजा होगी।
विश्व हिंदी परिषद ने दिल्ली में दुनिया भर के विद्वानों को जुटाया और आयोजन को… Read More
------विश्व हिंदी परिषद ने दिल्ली में दुनिया भर के विद्वानों को जुटाया और आयोजन को… Read More
Bharat varta Desk -मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा पर टिप्पणी का आरोप -उनकी रैली में… Read More
Bharat varta Desk धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल प्रह्लाद… Read More
Bharat varta Desk दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा… Read More
Bharat varta Desk जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र… Read More