खान आवंटन घोटाले में पूर्व आईएएस अरुण कुमार सिंह समेत छह को सीबीआई कोर्ट का समन
Bharat varta Desk
-खान आवंटन घोटाले में सीबीआई कोर्ट ने रिटायर्ड आईएएस अधिकारी व तत्कालीन खान सचिव अरुण कुमार सिंह सहित छह आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है। इनमें अरुण के अलावा, उषा मार्टिन, उसके निदेशक राजीव झवर, नंदकिशोर पाटोदिया, इंद्रदेव पासवान और सुनील कुमार सिंह शामिल हैं। चार्जशीट पर उपलब्ध दस्तावेजों और सबूतों के आधार पर सीबीआई के विशेष जज पीके शर्मा की कोर्ट ने इन्हें 20 दिसंबर को हाजिर होने को कहा है।
यह मामला वर्ष 2005 में सरकारी अधिकारियों द्वारा उषा मार्टिन को खान आवंटन में लाभ पहुंचाने से जुड़ा है। आरोपियों में अरुण सिंह के अलावा तत्कालीन खान निदेशक इंद्रदेव पासवान और कंपनी प्रबंधन से जुड़े तीन लोग शामिल हैं। इस मामले में सीबीआई ने डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (डीओपीटी) से अभियोजन स्वीकृति मांगी गई थी। झारखंड सरकार को भी कई बार पत्र लिखा था। लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी अभियोजन स्वीकृति नहीं मिली। इसके बाद कोर्ट ने मामले से जुड़े सरकारी सेवक सहित सभी आरोपियों के खिलाफ संज्ञान लिया और उन्हें कोर्ट में हाजिर होने के लिए समन जारी किया।
खान आवंटन में कंपनी को लाभ पहुंचाने का आरोप
पश्चिम सिंहभूम की घाटकुरी माइंस वर्ष 2005 में उषा मार्टिन को आवंटित की गई थी। उस वक्त अरुण कुमार सिंह खान सचिव थे। गड़बड़ी की शिकायत पर सीबीआई की दिल्ली ईकाई ने वर्ष 2016 में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया था। इसमें कहा गया था कि खान आवंटन के लिए केंद्र को जो सिफारिश भेजी गई थी, उसमें अफसरों ने नियमों का उल्लंघन किया।