
लखनऊ : हेट स्पीच मामले में दोषी समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं. शुक्रवार देर शाम आजम खान की विधायकी रद्द कर दी गई. विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने न्यायालय के आदेश मिलने के बाद यह कार्रवाई की है. बता दें कि एक दिन पहले आजम खान को हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी.
बता दें कि यूपी के रामपुर की विशेष एमपी-एमएलए अदालत ने हेट स्पीच मामले में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को दोषी मानते हुए 3 साल जेल की सजा सुनाई थी. आजम खान ने साल 2019 में पीएम मोदी और रामपुर के तत्कालीन डीएम आंजनेय कुमार सिंह के खिलाफ विवादित बयानबाजी की थी. अब एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को 3 साल की सजा के साथ ही छह हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. हालांकि आजम खान को इस मामले में तुरंत जमानत मिल गई थी. लेकिन कयास लगाए जा रहे थे कि सजा के बाद आजम की विधायकी जा सकती है.
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