
पटना: मोकामा से राजद के विधायक अनंत सिंह को 10 साल की सजा सुनाई गई है। एमपी-एमएलए कोर्ट के जज त्रिलोकी नाथ दुबे ने ये फैसला सुनाया है। अनंत सिंह को लदमा स्थित अपने पुश्तैनी घर में AK-47 और ग्रेनेड रखने के मामले में कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाई गई है। अनंत सिंह अपने घर से एके-47 और ग्रेनेड की बरामदगी के मामले में दोषी पाये गए थे। वे अभी पटना की बेऊर जेल में बंद हैं।
गौरतलब है कि वर्ष 2019 में पटना पुलिस को छापेमारी में अनंत सिंह के पैतृक आवास से आधुनिक हथियार एके 47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड मिले थे। इसी आधार पर 16 अगस्त 2019 को बाढ़ थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी।
कोर्ट से सजा सुनाए जाने के बाद अब विधायक अनंत सिंह की विधानसभा की सदस्यता खत्म होना तय हो गया है। अब भविष्य में अनंत सिंह चुनाव भी नहीं लड़ पाएंगे। ऐसे में मोकामा में उपचुनाव होना तय है। बता दें कि 2 साल से अधिक की सजा मिलने पर विधायकी समाप्त होने का प्रावधान है।
Bharat varta Desk अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले… Read More
Bharat varta Desk डॉ. महेश दीक्षित को भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी, खुफिया ब्यूरो (IB)… Read More
Bharat varta Desk भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम का… Read More
Bharat varta Desk पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी एनकाउंटर… Read More
Bharat varta Desk बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले के विरोध में आज भोजपुर… Read More
Bharat varta Desk रेल मंत्रालय की कंपनी इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के चेयरमैन… Read More