
Bharat Varta Desk : चुनाव में ईवीएम का इस्तेमाल बंद करने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की। याचिकाकर्ता ने सभी चुनाव बैलेट पेपर के ज़रिए करवाने की मांग की थी। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील सी आर जयासुकिन को सलाह दी कि अगर जनहित याचिका (PIL) दाखिल ही करनी है, तो बेहतर मुद्दे उठाएं।
याचिकाकर्ता एमएल शर्मा का कहना था कि जनप्रतिनिधित्व कानून में धारा 61A को बिना सही प्रक्रिया का पालन किए जोड़ा गया। जस्टिस संजय किशन कौल की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि याचिका में कोई ऐसी बात नहीं जो सुनने योग्य हो।
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