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Bharat varta Desk
पटना हाई कोर्ट ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी दिवंगत मां हीराबेन मोदी को दिखाते हुए बिहार कांग्रेस द्वारा पोस्ट किए गए 36 सेकेंड के वीडियो को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हटाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने एआई-जनरेटेड वीडियो को निजता और सम्मान के अधिकारों के उल्लंघन करार दिया।
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