पटना , भारत वार्ता संवाददाता: पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में 451 असिस्टेंट लेक्चरर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई तीन लोकहित याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि यह नियुक्ति बहाली के लिये निकाले गये विज्ञापन के शर्तों की धज्जियां उड़ा कर की गई है. विज्ञापन 478 पदों के लिए निकाला गया था मगर नियुक्तियां 451 पदों पर ही की गयी.
Bharat varta Desk -मुख्यमंत्री विजय और अभिनेत्री तृषा पर टिप्पणी का आरोप -उनकी रैली में… Read More
Bharat varta Desk धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद शिक्षा मंत्रालय की जिम्मेदारी फिलहाल प्रह्लाद… Read More
Bharat varta Desk दिल्ली के जंतर-मंतर पर एक महीने से अधिक समय से चल रहा… Read More
Bharat varta Desk जंतर-मंतर पर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र… Read More
Bharat varta Desk NEET पेपर लीक मामले में छात्रों के प्रदर्शन के बीच एनटीए ने… Read More
Bharat Varta Desk दिल्ली में चल रहे NEET पेपर लीक के खिलाफ छात्रों के प्रदर्शन… Read More