पटना , भारत वार्ता संवाददाता: पटना हाईकोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में सोमवार को राज्य के सरकारी बीएड कॉलेजों में 451 असिस्टेंट लेक्चरर की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
न्यायमूर्ति डॉ अनिल कुमार उपाध्याय की एकलपीठ ने रवि कुमार व अन्य की तरफ से दायर हुई तीन लोकहित याचिकाओं को मंजूर करते हुए यह फैसला सुनाया. याचिका में कोर्ट को बताया गया था कि यह नियुक्ति बहाली के लिये निकाले गये विज्ञापन के शर्तों की धज्जियां उड़ा कर की गई है. विज्ञापन 478 पदों के लिए निकाला गया था मगर नियुक्तियां 451 पदों पर ही की गयी.
Bharat varta Desk बिहार कैडर के आईपीएस अधिकारी अमित कुमार अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की… Read More
Bharat varta Desk अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे से जुड़े कथित गड़बड़ी के मामले… Read More
Bharat varta Desk डॉ. महेश दीक्षित को भारत की प्रमुख खुफिया एजेंसी, खुफिया ब्यूरो (IB)… Read More
Bharat varta Desk भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम का… Read More
Bharat varta Desk पटना हाई कोर्ट के पूर्व जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा भरत तिवारी एनकाउंटर… Read More
Bharat varta Desk बिहार में भरत भूषण तिवारी के एनकाउंटर मामले के विरोध में आज भोजपुर… Read More