
पटना, भारत वार्ता: पटना हाईकोर्ट ने राज्य में 2446 दारोगा की बहाली पर रोक लगा दी है। न्यायाधीश पीबी बजनथ्री ने सुधीर कुमार गुप्ता व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया कि यदि अभी तक उनकी बहाली नहीं हुई है तो दरोगा की बहाली प्रक्रिया रोक दी जाए।
कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार एवं बिहार राज्य सब ऑर्डिनट पुलिस सर्विस कमीशन से जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि 268 ऐसे उम्मीदवार हैं, जो प्रारंभिक, मुख्य और शारीरिक परीक्षा में सफल हुए उन्हें सफल उम्मीदवारों की सूची से बाहर कर दिया गया।
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