Bharat varta desk:
चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को फिर सुनवाई हुई इस दौरान केंद्र सरकार ने संविधान पीठ को अरुण गोयल की निर्वाचन आयुक्त पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंधित फाइल सौंपी।
जस्टिस जो की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सवाल उठाया। जस्टिस अजय रस्तोगी ने इतनी तेज रफ्तार से फाइल आगे बढ़ने और नियुक्ति करने पर सवाल पूछा। उन्होंने पूछा कि 24 घंटे के भीतर कैसे जांच पड़ताल कर दी गई?
क्या आप हमें बता सकते हैं कि सरकार ने इस पर नियुक्ति के लिए जल्दबाजी क्यों की? उसी दिन क्लीयरेंस, उसी दिन नोटिफिकेशन, उसी दिन एक्सेप्टेंस। फाइल 24 घंटे भी नहीं घूमी। जस्टिस ने कहा कि यह तो प्रकाश गति से चली है। इस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा बड़े मामले की सुनवाई के दौरान किसी एक विषय पर कोर्ट का इतनी दूर तक जाना सही नहीं है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया 1991 के कानून के अनुसार की गई है । इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है। कोई सवाल उठा रहा है इसके आधार पर कोर्ट सरकार से नहीं पूछे, यदि सही आधार बनता है तब पूछे। वो सभी बातों का जवाब देंगे, लेकिन अदालत उनको बोलने का मौका तो दें।
पूर्व आईएएस अधिकारी हैं अरुण गोयल
यहां बता दें कि नए मुख्य चुनाव आयुक्त अरुण गोयल 1985 बैच के पंजाब काडर के आईएएस हैं। वे पंजाब के 2 जिलों के कलेक्टर के साथ-साथ 2010 तक गोयल पंजाब सरकार में अलग-अलग पदों पर रहे। 2011 में उनकी नियुक्ति केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हुई। फिर शहरी मंत्रालय में सचिव बने। इस साल वह 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले थे मगर उन्हें 1 महीने पहले वीआरएस देकर मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिया गया।
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