18 अगस्त 2020 को आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय।
★”झारखंड उत्पाद (मदिरा की खुदरा बिक्री हेतु दुकानों की बंदोबस्ती एवं संचालन) नियमावली 2018″ के नियम संख्या 8, 24 एवं 25 के आलोक में वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए राजस्वहित में माह मई एवं जून के उत्पाद राजस्व का लक्ष्य को वास्तविक उठाव के अनुरूप निर्धारित करने तथा दिनांक 22 मार्च 2020 से खुदरा उत्पाद दुकानों के लॉकडाउन रहने की तिथि तक के उत्पाद राजस्व को माफ किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★पिछड़े वर्गों के लिए राज्य आयोग के वित्तीय वर्ष 2018-19 (अवधि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019) का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा के पटल पर रखे जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★मेडिकल कॉलेज कोडरमा के निर्माण हेतु भूमि हस्तांतरण के उपरांत संबंधित कर्मी श्री गौतम प्रताप, एमoटीoएसo के स्वास्थ्य विभाग में समायोजन की स्वीकृति दी गई।
★माननीय मुख्यमंत्री के साथ संलग्न आदेशपालों के लिए वर्दी के क्रय हेतु वित्त विभागीय संकल्प संख्या 219/पेo दिनांक 10-07-2008 में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
★High Court of Jharkhand Rules for Video Conferencing for Courts, 2020 के गठन के निमित्त इस पर माननीय राज्यपाल महोदया का अनुमोदन प्राप्त करने की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
★भारतीय प्रशासनिक सेवा के झारखण्ड संवर्ग के पदाधिकारी डॉ बशारत कयूम की पत्नी श्रीमती मसरत जबीन, शिक्षिका, सरकारी मध्य विद्यालय, शेखमुकान जोन, क्वालीमुकाम, जिला-बंदीपोरा, जम्मू एवं कश्मीर सरकार को झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय में अंतराज्यीय प्रतिनियोजन/प्रतिनियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
★श्री रमोद नारायण झा, तत्कालीन प्रबंध निदेशक, वेजफ्रेड, रांची/ तत्कालीन प्रबंध निदेशक, धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड धनबाद, संप्रति सेवानिवृत्त उप निबंधक, सहयोग समितियां कार्यालय, संयुक्त निबंधक, सoसo, दक्षिणी छोटानागपुर प्रमंडल, रांची के संपूर्ण पेंशन की राशि पेंशन नियमावली के नियम-43 (ख) के तहत स्थायी रूप से जब्त किए जाने की स्वीकृति दी गई।
★पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत अवस्थित लौह अयस्क खनन पट्टा क्षेत्रों का राज्य सरकार के उपक्रमों हेतु आरक्षण की स्वीकृति दी गई।