पटना, भारत वार्ता संवाददाता: कोरोनावायरस महामारी के बीच बिहार में ऑक्सीजन की कमी को लेकर पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार पर गहरी नाराजगी जाहिर की. कोर्ट ने कहा कि यदि किसी अस्पताल को ऑक्सीजन नहीं मिलती हो तो वे सीधे हाई कोर्ट को मेल करें. कोर्ट ने ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के सरकार के दावे की जांच के लिए केंद्र सरकार को एक टीम भेजने को भी कहा है.पटना हाईकोर्ट में न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और जस्टिस मोहित कुमार शाह की खंडपीठ बिहार में कोरोनावायरस के मरीजों को ऑक्सीजन नहीं मिलने के मामले की सुनवाई कर रही है. शुक्रवार को राज्य सरकार ने कोर्ट में यह दावा किया कि बिहार में किसी भी मरीज को ऑक्सीजन की कमी नहीं होने दी जाएगी. इसके बाद कोर्ट ने राज्य सरकार की जमकर खिंचाई की.
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