
कोलकाता, भारत वार्ता संवाददाता
पश्चिम बंगाल सरकार ने चुनाव के बाद की हिंसा पर कोलकाता हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में ही पुनर्विचार याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। पांच न्यायाधीशों की पीठ ने पहले के आदेश को वापस लेने के संबंध में पुनर्विचार याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सरकार को जो कुछ कहना है वह राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के समक्ष कहे। बता दें कि कोर्ट ने 18 जून को जनहित याचिकाओं की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया था कि विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल में हुए हिंसा की जांच राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की समिति करेगी। यह समिति हिंसा ग्रस्त इलाकों का दौरा कल 30 जून तक कोलकाता हाईकोर्ट को रिपोर्ट सौंपेगी। बंगाल सरकार ने कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर कर इस आदेश को वापस लेने की मांग कोर्ट से की थी जिसे कोर्ट ने एक सिरे से खारिज कर दिया।
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